नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल कैद
कानपुर : अतिरिक्त विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट व अपर जिला जज सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। घटना के समय वर्ष 2017 में आरोपित भी किशोर था।
एक महिला ने बर्रा दो निवासी एक किशोर के विरुद्ध महाराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था 11 अगस्त 2017 को उसकी 17 वर्षीय बेटी कोचिंग पढ़ने गई थी। घर नहीं लौटी। किशोर बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। 13 अगस्त 2017 को पुलिस ने नाबालिग को बर्रा से बरामद किया। उसने बयान में बताया कि लड़का उसे गोरखपुर ले गया था। वहां उससे शादी की और फिर आगरा ले गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई।

