मोबाइल लेते ही हुआ खराब, आयोग ने नया देने का दिया आदेश
प्रयागराज : मोबाइल लेते ही खराब हो जाने पर उपभोक्ता फोरम ने उसी कीमत का दूसरा मोबाइल देने के लिए कंपनी को आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपए देने का भी आदेश दिया। फोरम ने दूसरा मोबाइल नहीं देने पर वाद दाखिल करने की तिथि से मोबाइल की कीमत में आठ फीसद ब्याज जोड़कर परिवादिनी को भुगतान करने का आदेश दिया है।
करेली गौसनगर के रहने वाली परिवादिनी बजमी खान ने 19 मार्च 2019 को न्यू यूनिवर्स टेलीकॉम नूरुल्लाह रोड से सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल लेते ही हैंग करने लगा। सर्विस सेंटर पर जाने पर खराबी ठीक करने के लिए 3200 रुपये मांगा गया। दाखिल वाद में परिवादिनी ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा 32 सौ रुपये देने के बाद ही मोबाइल में क्या खराबी है, यह बताने के लिए कहा गया। जबकि मोबाइल लेते समय एक वर्ष की गारंटी थी। सर्विस सेंटर से राहत न मिलने पर परिवादिनी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम, सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने दो माह में मोबाइल की कीमत के साथ ब्याज लगाकर रुपये व नया मोबाइल देने का आदेश दिया।


