छेड़छाड़ के आरोपित को पांच साल की सजा..
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने सात वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित को पांच वर्ष के कारावास की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दण्डित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त सज भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के मां ने तहरीर देकर कहा कि उसकी सात वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी कि तभी घर के सामने रहने वाला मनोज पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने 20 अप्रैल 2016 को सांय 6 बजे लेकर गया। काफी देर तक लौटकर नहीं आई तो उसे ढूंढने लगे। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया गया कि मनोज पीड़िता को जीआईसी ग्राउंड में जाते देखा है। पीड़िता को गलत नियत से उसके शरीर को छू रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।


