किशोरी से दुष्कर्म में 14 वर्ष की कारावास
प्रयागराज : किशोरी से दुष्कर्म में दोषी सुरेश उर्फ राजू को जिला अदालत ने 14 वर्ष की कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी के तर्कों को सुनने के बाद सुनाया। घटना बारा थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई
थी। किशोरी के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर संबंध बनाया। जब बेटी गर्भवती हो गई तो आरोपित फरार हो गया। किशोरी ने सरकारी अस्पताल शंकरगढ़ में एक बच्चे को जन्म दिया। आरोपित के बारे में मालूम चला कि वह पहले से शादी शुदा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।


