पिता-पुत्रों को उम्रकैद, 51 हजार जुर्माना मंझनपुर के निजामपर इंडिया में युवक की पीटकर कर दी गई थी हत्या
कौशांबी। अपर जिला जज पंचम की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के आरोपित पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास के साथ 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपितों ने 15 साल पहले पुरानी अदावत में युवक की पीटकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मंझनपुर क्षेत्र के निजामपुर हंडिया निवासी जगन्नाथ 24 दिसंबर को बेटे रामकरन 38 के साथ मंझनपुर से घर लौट रहा था। गांव के समीप गंगा राम के खेत पर असलहे, लाठी-डंडे से लैश घात लगाकर बैठे भग्गू व उसके बेटे सोहन व पल्टू ने हमला बोल दिया। हमले में वह जान बचाकर गांव की ओर भागा। इसके बाद पिता-पुत्रों ने मिलकर उसके बेटे रामकरन की हत्या कर दी। दूसरे दिन सुबह खेत की नाली के बीच उगी झाड़ियों के बीच युवक की लाश मिली। जगन्नाथ की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पिता पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामला अपर जिला जज पंचम राकेश कुमार की अदालत में चला। शुक्रवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हत्यारोपित बाप-बेटों को आजीवन कारावास के साथ 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


