मारपीट के मामले में हुआ कारावास
बस्ती। जिले के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौधरी संदीप सिंह ने मारपीट के मामले में आरोपित नरेन्द्र बहादुर सिंह को एक वर्ष के कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रुधौली थाना क्षेत्र के सुरवार खुर्दगांव निवासी समयदीन सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह चार सगे भाइयों से बारह साल पहले अलग हो गये थे और खेती-बारी खानपान सब अलग कर लिया था।
शेष चार भाई गोकुल सिंह, सकलराज सिंह, रामकृपाल सिंह व रामहित सिंह आपस में घटना से आठ साल से अलग हो गये। चूंकि परिवादी काम नही कर पा रहे थे, इसलिए वे दो साल से छोटे भाई रामकृपाल सिंह के बच्चों के साथ रहने लगे। भोजन व गृहस्थी का काम
करने लगे, जिससे उसके भाई सकलराज सिंह व रामहित बुरा मानने लगे। 7 जून 1988 को परिवादी जब अपने मकान के सामने दरवाजे पर था तो सकलराज सिंह, रामहित सिंह, नरेन्द्र सिंह व रवीन्द्र गाली गलौज कर उसे मारने पीटने लगे। मुकदमे के दौरान सकलराज, रामहित व रविन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। नरेन्द्र को दोषी मानकर दंडित किया गया।


