दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के 24 वर्ष पुराने मामले में आरोपित को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 33 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर ढाई वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि घटना दुबौलिया थाना क्षेत्र के गांव की है। एक गांव का मस्तराम 14 वर्षीय किशोरी को 29 जून 2000 को रात करीब 11 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। एक जुलाई 2000 को किशोरी के पिता ने थाना दुबौलिया में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ।


