भूमि बिक्री के लिए किसानों को NOC की ज़रूरत नहीं
डेस्क, न्यूज। किसानों के लिए काम की खबर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि बेचने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
कोर्ट ने इस आदेश को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि किसानों को राहत देते हुए साफ किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से अब किसानों को अपनी जमीन बेचने में आसानी होगी, और उन पर लगी इस बाधा का अंत हो गया है। कोर्ट के इस निर्णय से किसानों के अधिकारों की रक्षा हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।


