हत्या के आरोपित को पांच वर्ष का कारावास
संतकबीर नगर : कोर्ट ने हत्या के आरोपित को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। इसे जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दुधारा थाना के बरडांड़ गांव निवासी रामसुघर यादव ने थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि 25 अक्टूबर 2012 को सुबह के करीब 10 बजे उनके गांव के संजय यादव, धर्मेंद्र, हुमेला पहुंचे। मेड़ के विवाद को लेकर लाठी, डंडा से मारने-पीटने लगे। उनके शोर मचाने पर बचाने के लिए उनके बड़े भाई गुरुशरण यादव व रामजी यादव आए। ये लोग इन दोनों को भी मारने, पीटने लगे।
खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचकर बीच-बचाव किए। इस घटना में उनके दोनों बड़े भाई को काफी चोट लगी। इसमें रामजी के सिर पर काफी
चोट लगी, उनके मुंह से खून बह रहा था, वह बेहोश हो गए थे। चार पहिया वाहन पर उनको लादकर थाने पर लाया गया। घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने पर एनसीआर दर्ज किया गया। पुलिस कर्मी उपचार के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- सेमरियावां ले गयी। चिकित्सक रामजी की हालत गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। वहां से उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज-गोरखपुर रेफर कर दिया गया। यहां से उन्हें किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमसी) लखनऊ रेफर कर दिया। यहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाहों का साक्ष्य कराया गया। इन्होंने अभियोजन के कथन का समर्थन किया।


