ईराक में नया कानून? स्कूल जाने की उम्र में ही हो जाएगी शादी
Desk News: इराक में शिया इस्लामिस्ट पार्टियां (Shia Islamist parties) पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए लामबंद हो रही हैं। इसके तहत अब इराक में 9 साल की बच्चियों ( 9 year old girls) की शादी को मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल अभी शादी की आयु 18 साल है। हालांकि इस नियम को कम ही लोग मानते हैं। वैसे 80% अमेरिका में भी 'खास परिस्थितियों' में बाल विवाह (child marriage) की छूट है।
मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका (North Africa) में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम, सिर्फ 1 फीसदी हैं। वर्ल्ड बैंक (World Bank) का ये डेटा इसके साथ ही ये भी बताता है कि वहां महिलाओं की स्थिति खास अच्छी नहीं।
वे घरेलू हिंसा (Domestic violence) से लेकर कमउम्र में शादी तक झेल रही हैं। लेकिन अब कट्टरपंथ की हद करते हुए इराक एक नया बिल ला रहा है, जो 9 साल की बच्चियों की शादी को भी वैध बना देगा। इस मामले में मानवाधिकार संस्थाएं इस पर काफी हो-हल्ला कर रही हैं। वैसे बता दें कि अमेरिका में भी चाइल्ड मैरिज (Child Marriage) की छूट है।


