फसल अवशेष जलाने पर किसानों को भरना पड़ेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना, कृषि विभाग ने जारी ...Farmers will have to pay a fine of 5 thousand rupees for burning crop residue, Agriculture Department has issued ...

 फसल अवशेष जलाने पर किसानों को भरना पड़ेगा 5 हजार रुपये तक का जुर्माना, कृषि विभाग ने जारी ...

 बस्ती।  गेहॅू फसल अवशेष जलने की घटना का स्थलीय सत्यापन एवं घटनाओं के नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कृषको को जागरूक करने के साथ शासन एवं कृषि विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन कराने के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी ने मण्डल के तीनों उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को लिखें गये पत्र में संयुक्त निदेशक कृषि ने कहा है कि जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किये जाने एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को प्रत्येक दशा में अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने हेतु निर्देशित करें।

      उन्होने कहा हैं कि प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करें, जो कि सभी के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष आदि को न जलने के लिए प्रेरित करें। लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दे अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेंगी। जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देष पूर्व में दिये जा चुके हैं। उप जिलाधिकारी के अन्तर्गत गठित सचल दस्ते का दायित्व होगा कि फसल अवशेष आदि जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

फोटो - एक्सप्रेस मॉर्निंग 

     उन्होने बताया कि दो एकड से कम भूमि वाले कृषको के लिए फसल अवशेष जलाने पर रू0 2500 प्रति/घटना, तथा दो एकड से अधिक भूमि वाले कृषको से रू0 5000 प्रति/घटना तहसीलदार के स्तर से आर्थिक दण्ड लगाया जायेंगा। उन्होने बताया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर आपके जनपद में कोई कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास का एक कर्मचारी नामित रहे, जो कि अपनी देख-रेख में कटाई कार्य करायें। फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोडा जाय। 

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