घर के पास दिखे मच्छर तो लगेगा जुर्माना
कर्नाटक। सरकार ने डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे महामारी घोषित किया है। किसे देख लोग दंग से रह गए।
इस महामारी घोषित के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने 'महामारी रोग विनियम 2020' में संशोधन किया। संशोधित नियमों के अनुसार भूमि, भवन या इमारतों के मालिकों को पानी की टंकियों, पार्क या प्ले ग्राउंड में मच्छर पैदा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।
नियमों की अनदेखी तो जुर्माने का भी प्रावधान
इन नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. किसी भी एरिया के ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास यह ताकत होगी कि वो नियमों का उल्लंघन होने पर तय जुर्माना या पेनल्टी लगा सके. यदि किसी घर के अंदर या आस-पास डेंगू फैलाने वाले मच्छर पाए जाते हैं तो उसके मालिक पर 400 रुपए (शहरी इलाकों) और 200 रुपए (ग्रामीण इलाकों) का जुर्माना लगाया जाएगा।
इन नियमों का उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मच्छरों के कारण होने वाले डेंगू बुखार को काबू करना है। कमर्शियल एरिया जैसे कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, होटल, सिनेमा थिएटर या सुपर मार्केट के अंदर या आस-पास डेंगू के मच्छर पाए जाने पर जुर्माना ज्यादा देना होगा।
कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जुर्माने की रकम 1000 रुपए (शहरी इलाके) 500 रुपए (ग्रामीण इलाके) तय की गई है. जबकि सक्रिय निर्माण स्थलों (एक्टिव कमर्शियल साइट) या खाली पड़ी जगहों के मालिकों को शहरी और